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Karthikeya Sharma के निर्वाचन को Ajay Maken ने दी चुनौती, अमान्य बताया चुनाव; High Court ने 20 December तक सुनवाई की स्थगित

Posted on November 25, 2023November 25, 2023 by srntechnology10@gmail.com

Karthikeya Sharma के निर्वाचन को Ajay Maken ने दी चुनौती, अमान्य बताया चुनाव; High Court ने 20 December तक सुनवाई की स्थगित

Chandigarh: High Court ने Haryana के राज्यसभा सदस्य Kartikey Sharma के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। यह याचिका Congress party के वरिष्ठ नेता Ajay Maken ने दायर की है।

Karthikeya Sharma 10 June 2022 को चुने गए थे।

यह याचिका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दायर की गई है। Karthikeya Sharma 10 June 2022 को राज्यसभा के लिए चुने गए थे। High Court के वकील Pratap Singh माकन की ओर से पेश हुए। याचिका में Karthikeya से अधिक वैध वोट मिलने पर Ajay Make को निर्वाचित घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

Maken ने Congress Party के टिकट पर चुनाव लड़ा था।

Haryana से दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें Maken ने Congress Party के टिकट पर चुनाव लड़ा था। High Court को बताया गया कि मतपत्रों की वैधता की जांच के दौरान, यह देखा गया कि कुल 89 मतों में से एक मतदाता ने अपनी पसंद के रूप में मतपत्र पर अंक “1” के बजाय Ø को चिह्नित किया था। निर्वाचन अधिकारी ने उस मतपत्र को नियमों के अनुसार अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता ने क्या कहा

याचिका में कहा गया है कि Karthikeya Sharma के पक्ष में चिह्नित मतपत्र में वरीयता क्रम “1” निर्धारित कॉलम में नहीं था। याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता के चुनाव एजेंट B. B. Batra, जो Haryana विधानसभा के मौजूदा विधायक हैं, ने एक लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसमें विशेष रूप से कहा गया था कि वोट निर्धारित नियमों के खिलाफ था।

वोट अमान्य था

एजेंट ने अपनी आपत्ति में विशेष रूप से यह भी कहा कि वोट को नियमों के तहत निर्धारित उपयुक्त कॉलम में चिह्नित नहीं किया गया है। इस मामले में यह वोट अमान्य है। हालांकि, निर्वाचन अधिकारी ने कोई वैध कारण बताए बिना उपरोक्त आपत्ति को खारिज कर दिया था।

रिटर्निंग ऑफिसर की लापरवाही सामने आई

अदालत को बताया गया कि निर्वाचन अधिकारी ने उसकी शिकायत पर नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं की। यदि उस आपत्ति को स्वीकार कर लिया जाता तो वे राज्यसभा के लिए चुने जाते। अदालत से मांग की गई है कि इस याचिका के लंबित रहने तक चुनाव records को सुरक्षित रखा जाए।

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