Delhi में बढ़ती हुई वायु प्रदूषण की बढ़ती चिंता के कारण, Delhi में GRAP-2 को लागू किया गया है। इसमें लोगों पर कई प्रकार की प्रतिबंधों का पालन करने की जरूरत है। GRAP-2 के लागू होने के बाद, अब वे लोग भी जो Delhi में रहते हैं और अपने वाहनों से Delhi के माध्यम से जा रहे हैं, इन सभी नियमों का पालन करना होगा। बाहरी राज्यों से आने वाली बसों को Delhi में प्रतिबंध लगा दिया गया है। Delhi के कई स्थानों पर पार्किंग शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। Delhi परिवहन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 1 November से Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Himachal, Rajasthan और Punjab से आने वाली सभी डीजल बसों को Delhi में प्रतिबंधित किया गया है।
Transporters Association के लोग गुस्से में
1 November से Delhi में BS-4 बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगने के बाद, सामान्य जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसका सीधा प्रभाव हजारों लोगों के परिवहन में काम करने वालों पर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट Sanjay Samrat कहते हैं कि हम सरकार के इन नियमों का विरोध करते हैं। उनकी मांग है कि BS-4 डीजल ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर्मिट पर रहने वाली टूरिस्ट बसेस को जब तक उनकी आयु है, वह चलने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जीविका का सवाल है।
GRAP-2 नियमों के लागू होने के बाद क्या बदला?
Delhi में BS-4 डीजल बसों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीजल जनरेटर्स का पूरी तरह से उपयोग बंद कर दिया गया है। पार्किंग शुल्कों को भी बढ़ा दिया गया है। केवल BS-6 श्रेणी की बसों को ही Delhi में प्रवेश मिलेगा। सुरक्षा कर्मियों को इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रदान किए जाएंगे। सरकार द्वारा लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है।
GRAP-2 क्या है और यह कब लागू किया जाता है?
Delhi NCR में प्रदूषण बड़ता जा रहा है। Delhi में हवा की गुणवत्ता सूची 301 से 400 के बीच है। जब हवा की गुणवत्ता इतनी खराब होती है, तो तब GRAP-2 को लागू किया जाता है। Delhi सरकार द्वारा कई टीमें बनाई गई हैं जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रही हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पहचानी गई सड़कों पर दैनिक mechanical और vacuum sweeping और water sprinkling की प्रक्रिया भी की जा रही है।