महिला शिष्य से दुष्कर्म करने के एक और मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है । आसाराम नाबालिग से दुष्कर्म के वर्ष 2013 के एक और मामले में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। गांधीनगर के सत्र न्यायाधीश डीके सोनी ने 10 साल पुराने मामले में आसाराम को मंगलवार को सजा सुनाई। वीडियो लिंक के जरिये कोर्ट में पेश आसाराम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने उसे सोमवार को दोषी करार दिया था।
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अभियोजन पक्ष ने कहा आसाराम को आदतन अपराधी बताते हुए आदतन अपराधी: अभियोजन ने उम्रकैद की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष के वकील ने 10 साल तक की सजा सुनाने की अपील की थी।
• सूरत की शिष्या ने आरोप लगाया था कि आसाराम अहमदाबाद के पास मोटेरा स्थित आश्रम में 2001 से 2006 तक कई बार उसका शोषण किया । आसाराम को दुष्कर्म, अप्राकृतिक करना, मर्यादा तार तार करने के • अपराधों, गलत तरह से नजरबंद इरादे से महिला का उत्पीड़न
अभाव में हालांकि सबूतों आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, बेटी समेत अपराध को बढ़ावा देने के आरोपी चार शिष्यों को बरी कर दिया था।
■ पीड़िता की बहन से दुष्कर्म और बंदी बनाकर रखने के मामले में आसाराम के बेटे नारायण साईं को सूरत की सत्र अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।